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Mlm कंपनी में काम करने पहले यह जान ले

 भारत सरकार द्वारा MLM / NETWORK MARKETING कंपनी और काम करने वाली नेटवर्क्स के लिए गाइड लाइन बनाए गए हैं।



भारत सरकार के पास बहुत सारी शिकायते गया हुआ था ,की mlm के नाम पर लोगो के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। लोगो का लाखो का चूना लगा कर कंपनी भाग जाता था। इसमें जो अच्छा कंपनी और काम करने वाले लोग है वो भी बदनाम हो रहे है। उसे देखते हुवे सरकार ने कड़ा कदम उठाए और गाइड लाइन बनाए है । जिसे कंपनी और उसमे काम करने वाले सभी को पालन करना अनिवार्य होगा, नियम के उलंघन करने पर कड़ी कारवाही किया जाएगा। यह नियम जानना बहुत जरूरी है।


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Advisory to State Governments / Union Territories:

Model Framework for Guidelines on Direct Selling

These guidelines, may be called the Direct Selling Guidelines 2016.These are issued 

as guiding principles for State Governments to consider regulating the business of 

„Direct Selling‟ and Multi-Level Marketing (MLM) and strengthen the existing regulatory 

mechanism on Direct Selling and MLM, for preventing fraud and protecting the

legitimate rights and interests of consumers.

Clause 1. Definitions:

In these Guidelines unless and otherwise required:

1. "Act" means the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);

2. “Consumer” shall have the same meaning as provided under the Consumer

Protection Act, 1986;

3. “Prospect” means a person to whom an offer or a proposal is made by the Direct 

Seller to join a Direct Selling opportunity;

4. “Direct Seller” means a person appointed or authorized, directly or indirectly, by a 

Direct Selling Entity through a legally enforceable written contract to undertake 

direct selling business on principal to principal basis.

5. “Network of Direct Selling” means a network of direct sellers at different levels of 

distribution, who may recruit or introduce or sponsor further levels of direct 

sellers, who they then support:

Explanation: “network of direct selling” shall mean any system of distribution or 

marketing adopted by a direct selling entity to undertake direct selling business 

and shall include the multi-level marketing method of distribution 

राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह:

डायरेक्ट सेलिंग पर दिशानिर्देशों के लिए मॉडल फ्रेमवर्क

इन दिशानिर्देशों को प्रत्यक्ष बिक्री दिशानिर्देश 2016 कहा जा सकता है। ये जारी किए गए हैं

के व्यवसाय को विनियमित करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में

डायरेक्ट सेलिंग‟ और मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) और मौजूदा नियामक को मजबूत करना

प्रत्यक्ष बिक्री और एमएलएम पर तंत्र, धोखाधड़ी को रोकने और उनकी रक्षा करने के लिए

उपभोक्ताओं के वैध अधिकार और हित।

खंड 1. परिभाषाएँ:

इन दिशानिर्देशों में जब तक और अन्यथा आवश्यक न हो:

1. "अधिनियम" का अर्थ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68);

2. "उपभोक्ता" का वही अर्थ होगा जो उपभोक्ता के तहत प्रदान किया गया है

संरक्षण अधिनियम, 1986;

3. "संभावना" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे प्रत्यक्ष द्वारा कोई प्रस्ताव या प्रस्ताव दिया जाता है

प्रत्यक्ष बिक्री के अवसर में शामिल होने के लिए विक्रेता;

4. "प्रत्यक्ष विक्रेता" का अर्थ है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, a . द्वारा नियुक्त या अधिकृत व्यक्ति

एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य लिखित अनुबंध के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री इकाई शुरू करने के लिए

प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस।

5. "डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क" का अर्थ है विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष विक्रेताओं का नेटवर्क

वितरण, जो भर्ती कर सकता है या पेश कर सकता है या प्रत्यक्ष के आगे के स्तरों को प्रायोजित कर सकता है

विक्रेता, जिनका वे तब समर्थन करते हैं:

स्पष्टीकरण: "डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क" का अर्थ वितरण की कोई भी प्रणाली या

प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने के लिए प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा अपनाई गई मार्केटिंग

और इसमें वितरण की बहु-स्तरीय विपणन पद्धति शामिल होगी।

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6. “Direct Selling” means marketing, distribution and sale of goods or providing of 

services as a part of network of Direct Selling other than under a pyramid 

scheme,

Provided that such sale of goods or services occurs otherwise than through a 

“permanent retail location” to the consumers, generally in their houses or at their 

workplace or through explanation and demonstration of such goods and services at 

a particular place

7. “Direct Selling Entity”, means an entity, not being engaged in a pyramid scheme,

which sells or offers to sell goods or services through a direct seller.

Provided that “Direct Selling Entity” does not include any entity or business 

notified otherwise by the Government for the said purpose from time to time.

8. “Goods” means goods as defined in the Sale of Goods Act, 1930 and “Service” 

means service as defined in the Consumer Protection Act, 1986;

9. “Saleable” shall mean, with respect to goods and / or services, unused and 

marketable, which has not expired, and which is not seasonal, discontinued or 

special promotion goods and / or services;

10.“Cooling-off Period” means the duration of time counted from the date when the 

direct seller and the direct selling entity enter into an agreement under Clause 4 

and ending with date on which the contract is to be performed and within which 

the direct seller may repudiate the agreement without being subject to penalty for 

breach of contract;

11. “Pyramid Scheme” means:

A multi layered network of subscribers to a scheme formed by subscribers 

enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit, directly or 

indirectly, as a result of enrolment, action or performance of additional 

subscribers to the scheme. The subscribers enrolling further subscriber(s) 

occupy higher position and the enrolled subscriber(s) lower position, thus, with 

successive enrolments, they form multi-layered network of subscribers 

6. "प्रत्यक्ष बिक्री" का अर्थ है माल का विपणन, वितरण और बिक्री या प्रदान करना

एक पिरामिड के अलावा अन्य प्रत्यक्ष बिक्री के नेटवर्क के एक भाग के रूप में सेवाएं

योजना,

बशर्ते कि माल या सेवाओं की ऐसी बिक्री a . के माध्यम से अन्यथा होती है

उपभोक्ताओं के लिए "स्थायी खुदरा स्थान", आमतौर पर उनके घरों में या उनके

कार्यस्थल या ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के स्पष्टीकरण और प्रदर्शन के माध्यम से

एक विशेष स्थान

7. "डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी" का अर्थ है एक ऐसी संस्था, जो पिरामिड स्कीम में शामिल नहीं है,

जो प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम से सामान या सेवाओं को बेचता है या बेचने की पेशकश करता है।

बशर्ते कि "डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी" में कोई इकाई या व्यवसाय शामिल न हो

उक्त प्रयोजन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित किया जाता है।

8. "माल" का अर्थ है माल की बिक्री अधिनियम, 1930 और "सेवा" में परिभाषित माल

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में परिभाषित सेवा का अर्थ है;

9. "बिक्री योग्य" का अर्थ होगा, माल और / या सेवाओं के संबंध में, अप्रयुक्त और

विपणन योग्य, जो समाप्त नहीं हुआ है, और जो मौसमी नहीं है, बंद कर दिया गया है या

विशेष प्रचार सामान और/या सेवाएं;

10. "कूलिंग-ऑफ़ अवधि" का अर्थ उस समय की अवधि से है जिसकी गणना उस तिथि से की जाती है जब

डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्लॉज 4 . के तहत एक समझौता करते हैं

और उस तारीख के साथ समाप्त हो रहा है जिस पर अनुबंध किया जाना है और जिसके भीतर

प्रत्यक्ष विक्रेता के लिए दंड के अधीन हुए बिना समझौते को अस्वीकार कर सकता है

अनुबंध का उल्लंघन;

11. "पिरामिड योजना" का अर्थ है:

ग्राहकों द्वारा बनाई गई योजना के लिए ग्राहकों का एक बहुस्तरीय नेटवर्क

कोई लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे या

परोक्ष रूप से, नामांकन, कार्रवाई या अतिरिक्त के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप

योजना के सदस्य। आगे सब्सक्राइबर्स का नामांकन करने वाले सब्सक्राइबर

उच्च स्थान पर और नामांकित ग्राहक (ओं) के निचले स्थान पर हैं, इस प्रकार, के साथ

क्रमिक नामांकन, वे ग्राहकों का बहुस्तरीय नेटवर्क बनाते हैं।

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 Provided that the above definition of a “Pyramid Scheme” shall not apply to a

multi layered network of subscribers to a scheme formed by a Direct Selling 

Entity, which consists of subscribers enrolling one or more subscribers in order to 

receive any benefit, directly or indirectly, where the benefit is as a result of sale of 

goods or services by subscribers and the scheme/financial arrangement 

complies with all of the following:

a) It has no provision that a Direct Seller will receive remuneration or 

incentives for the recruitment / enrolment of new participants.

b) It does not require a participant to purchase goods or services:

i. for an amount that exceeds an amount for which such goods or 

services can be expected to be sold or resold to consumers;

ii. for a quantity of goods or services that exceeds an amount that can 

be expected to be consumed by, or sold or resold to consumers;

c) It does not require a participant to pay any entry/registration fee, cost of 

sales demonstration equipment and materials or other fees relating to 

participation;

d) It provides a participant with a written contract describing the “material 

terms” of participation;

e) It allows or provides for a participant a reasonable cooling-off period to 

participate or cancel participation in the scheme and receive a refund of 

any consideration given to participate in the operations;

f) It allows or provides for a buy-back or repurchase policy for “currently 

marketable” goods or services sold to the participant at the request of the 

participant at reasonable terms;

g) It establishes a grievance redressal mechanism for consumers, more 

particularly described in Clause 7 herein. 

Explanation 1 – For the purposes of this proviso the term “material terms” shall 

means buy-back or repurchase policy, cooling-off period, warranty and refund 

policy. 

बशर्ते कि "पिरामिड योजना" की उपरोक्त परिभाषा एक पर लागू नहीं होगी

डायरेक्ट सेलिंग द्वारा बनाई गई योजना के ग्राहकों का बहुस्तरीय नेटवर्क

इकाई, जिसमें एक या अधिक ग्राहकों का नामांकन करने वाले ग्राहक शामिल हैं

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करें, जहां लाभ बिक्री के परिणामस्वरूप होता है

ग्राहकों द्वारा सामान या सेवाएं और योजना/वित्तीय व्यवस्था

निम्नलिखित सभी का अनुपालन करता है:

a) इसका कोई प्रावधान नहीं है कि प्रत्यक्ष विक्रेता को पारिश्रमिक प्राप्त होगा या

नए प्रतिभागियों की भर्ती/नामांकन के लिए प्रोत्साहन।

b) इसमें किसी भागीदार को सामान या सेवाएं खरीदने की आवश्यकता नहीं है:

मैं। उस राशि के लिए जो उस राशि से अधिक है जिसके लिए ऐसे माल या

सेवाओं को उपभोक्ताओं को बेचने या फिर से बेचने की उम्मीद की जा सकती है;

द्वितीय माल या सेवाओं की मात्रा के लिए जो उस राशि से अधिक है जो कर सकती है

उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किए जाने, या बेचे जाने या फिर से बेचे जाने की अपेक्षा की जाती है;

ग) इसके लिए किसी प्रतिभागी को किसी प्रवेश/पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी लागत

बिक्री प्रदर्शन उपकरण और सामग्री या अन्य शुल्क से संबंधित

भागीदारी;

d) यह एक प्रतिभागी को "सामग्री" का वर्णन करते हुए एक लिखित अनुबंध प्रदान करता है

भागीदारी की शर्तें;

ई) यह एक प्रतिभागी को एक उचित कूलिंग-ऑफ अवधि की अनुमति देता है या प्रदान करता है

योजना में भाग लें या भागीदारी रद्द करें और का रिफंड प्राप्त करें

संचालन में भाग लेने के लिए दिया गया कोई विचार;

च) यह "वर्तमान में" के लिए बाय-बैक या पुनर्खरीद नीति की अनुमति देता है या प्रदान करता है

के अनुरोध पर भागीदार को बेचे जाने वाले विपणन योग्य" सामान या सेवाएं

उचित शर्तों पर प्रतिभागी;

छ) यह उपभोक्ताओं के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है, अधिक

विशेष रूप से यहां क्लॉज 7 में वर्णित है।

स्पष्टीकरण 1 - इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए "भौतिक शर्तें" शब्द होगा

का अर्थ है बाय-बैक या पुनर्खरीद नीति, कूलिंग-ऑफ अवधि, वारंटी और धनवापसी

नीति

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12.“Money Circulation Scheme” has the same meaning as defined under the Prize 

Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.

13.“Remuneration System” means the system followed by the direct selling entity to 

compensate the direct seller which illustrates the mode of sharing of incentives, 

profits and commission, including financial and non-financial benefits, paid by the 

direct selling entity to the direct sellers, on a monthly or periodic or yearly basis 

or both, as the case may be. This system, for every Direct Selling entity, shall:

a) Have no provision that a direct seller will receive remuneration from the 

recruitment to participate in such direct selling;

b) ensure that direct sellers shall receive remuneration derived from the sale

of goods or services;

c) clearly disclose the method of calculation of remuneration.

14. „State‟ includes a Union territory.

Clause 2. Conditions for the setting up of Direct Selling business:

Every Direct selling entity intending to carry out direct selling business subsequent to 

the publication of the notification in the Gazette, shall within 90 days comply with the 

following set of conditions for the conduct of direct selling business:

It shall

1. be a registered legal entity under the laws of India.

2. Provide a mandatory orientation session to all prospective direct sellers providing 

fair and accurate information on all aspects of the direct selling operation, 

including but not limited to the remuneration system and expected remuneration 

for newly recruited direct sellers;

3. Provide accurate and complete information to prospective and existing direct 

sellers concerning the reasonable amount of remuneration opportunity, and 

related rights and obligations;

4. Pay all dues and make withholdings from direct sellers in a commercially 

reasonable manner; 

12. "मनी सर्कुलेशन स्कीम" का वही अर्थ है जो पुरस्कार के तहत परिभाषित किया गया है

चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978।

13. "पारिश्रमिक प्रणाली" का अर्थ प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली से है

प्रत्यक्ष विक्रेता को मुआवजा दें जो प्रोत्साहनों के बंटवारे के तरीके को दर्शाता है,

लाभ और कमीशन, वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों सहित, द्वारा भुगतान किया गया

प्रत्यक्ष विक्रेताओं को मासिक या आवधिक या वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई

या दोनों, जैसा भी मामला हो। प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग इकाई के लिए यह प्रणाली:

ए) कोई प्रावधान नहीं है कि एक प्रत्यक्ष विक्रेता को पारिश्रमिक प्राप्त होगा

ऐसी सीधी बिक्री में भाग लेने के लिए भर्ती;

बी) सुनिश्चित करें कि प्रत्यक्ष विक्रेताओं को बिक्री से प्राप्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा

माल या सेवाओं का;

ग) पारिश्रमिक की गणना की विधि का स्पष्ट रूप से खुलासा करें।

14. "राज्य" में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।

खंड 2. प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय की स्थापना के लिए शर्तें:

प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग इकाई जो निम्नलिखित के बाद डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करने का इरादा रखती है

राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन, 90 दिनों के भीतर का अनुपालन करेगा

प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय के संचालन के लिए शर्तों का निम्नलिखित सेट:

यह करेगा

1. भारत के कानूनों के तहत एक पंजीकृत कानूनी इकाई बनें।

2. प्रदान करने वाले सभी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेताओं को एक अनिवार्य अभिविन्यास सत्र प्रदान करें

डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशन के सभी पहलुओं पर निष्पक्ष और सटीक जानकारी,

पारिश्रमिक प्रणाली और अपेक्षित पारिश्रमिक सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है

नए भर्ती किए गए प्रत्यक्ष विक्रेताओं के लिए;

3. संभावित और मौजूदा प्रत्यक्ष को सटीक और पूरी जानकारी प्रदान करें

पारिश्रमिक अवसर की उचित राशि के संबंध में विक्रेता, और

संबंधित अधिकार और दायित्व;

4. सभी देय राशियों का भुगतान करें और व्यावसायिक रूप से प्रत्यक्ष विक्रेताओं से विदहोल्डिंग करें

उचित तरीके से;

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5. Notify and provide a full refund or buy-back guarantee to every direct seller on 

reasonable commercial terms which can be exercised within a period of 30 days, 

from the date of the distribution of the goods or services to the direct seller;

6. Notify and provide to every direct seller a cooling-off period which entitles such 

direct seller to return any goods /services purchased by the direct seller during 

the cooling-off period;

7. The promoter or key management personnel should not have been convicted of 

any criminal offence punishable with imprisonment in last 5 years by any Court 

of competent jurisdiction;

8. It shall have an office with identified jurisdiction of its operation in the State to 

enable the consumers and direct seller to acquaint themselves with price of 

products, return or replacement of products and efficient delivery of goods and 

services, and post-sale redressal of grievances;

Clause 3: Conditions for conduct of Direct Selling Business

Every Direct Selling entity shall comply with the following conditions:

1. It shall be the owner, holder, licensee of a trademark, service mark or any other 

identification mark which identifies the entity with the goods to be sold or supplied 

or services to be rendered;

2. It shall issue proper identity document(s) to its Direct Sellers;

3. It shall maintain proper records either manual or electronic of their business 

dealings, with complete details of their goods, services, terms of contract, price, 

income plan, details of direct sellers, including but not limited to enrolment, 

termination, active status, earning etc;

a) Every Direct Selling entity shall maintain a “Register of Direct Sellers” 

wherein relevant details of each enrolled Direct Seller shall be updated 

and maintained;

b) The details of Direct Sellers shall include and not be limited to verified 

proof of address, proof of identity and PAN;

4. It shall maintain proper and updated website with all relevant details of the entity, 

contact information, its management, products, product information, product  

5. प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता को सूचित करें और एक पूर्ण धनवापसी या बाय-बैक गारंटी प्रदान करें

उचित वाणिज्यिक शर्तें जिनका प्रयोग 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जा सकता है,

प्रत्यक्ष विक्रेता को माल या सेवाओं के वितरण की तारीख से;

6. प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता को सूचित करें और एक कूलिंग-ऑफ अवधि प्रदान करें जो इस तरह का हकदार है

प्रत्यक्ष विक्रेता के दौरान प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा खरीदे गए किसी भी सामान / सेवाओं को वापस करने के लिए

शीतलन अवधि;

7. प्रमोटर या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था

किसी भी न्यायालय द्वारा पिछले 5 वर्षों में कारावास से दंडनीय कोई भी आपराधिक अपराध

सक्षम क्षेत्राधिकार का;

8. राज्य में इसके संचालन की पहचान की गई अधिकारिता वाला एक कार्यालय होगा:

उपभोक्ताओं और प्रत्यक्ष विक्रेता को की कीमत से परिचित कराने में सक्षम बनाना

उत्पादों, उत्पादों की वापसी या प्रतिस्थापन और माल की कुशल डिलीवरी और

सेवाओं, और बिक्री के बाद शिकायतों का निवारण;

खंड 3: प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय के संचालन के लिए शर्तें

प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

1. यह ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क या किसी अन्य का मालिक, धारक, लाइसेंसधारी होगा

पहचान चिह्न जो बेचने या आपूर्ति किए जाने वाले सामान के साथ इकाई की पहचान करता है

या प्रदान की जाने वाली सेवाएं;

2. यह अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं को उचित पहचान दस्तावेज जारी करेगा;

3. यह उनके व्यवसाय के मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा

लेन-देन, उनके माल, सेवाओं, अनुबंध की शर्तों, मूल्य, के पूर्ण विवरण के साथ,

आय योजना, प्रत्यक्ष विक्रेताओं का विवरण, नामांकन सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है,

समाप्ति, सक्रिय स्थिति, कमाई आदि;

a) प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग इकाई "डायरेक्ट सेलर्स का रजिस्टर" बनाए रखेगी

जिसमें प्रत्येक नामांकित प्रत्यक्ष विक्रेता का प्रासंगिक विवरण अपडेट किया जाएगा

और बनाए रखा;

बी) प्रत्यक्ष विक्रेताओं के विवरण में शामिल होना चाहिए और सत्यापित तक सीमित नहीं होना चाहिए

पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण और पैन;

4. यह संस्था के सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ उचित और अद्यतन वेबसाइट बनाए रखेगा,

संपर्क जानकारी, इसका प्रबंधन, उत्पाद, उत्पाद जानकारी, उत्पाद

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 quality certificate, price, complete income plan, terms of contract with direct seller 

and complaint redressal mechanism for direct sellers and consumers. The 

website should have space for registering consumer complaints and should 

ensure that grievances are addressed within 45 days of making such complaints;

5. It shall provide to all direct sellers their periodic account / information concerning, 

as applicable, sales, purchases, details of earnings, commissions, bonus and 

other relevant data, in accordance with agreement with the direct sellers. All 

financial dues shall be paid and any withholding made in a commercially 

reasonable manner;

6. It shall monitor the value of the purchases of all its Direct Sellers/Distributors on a 

monthly basis and once the purchase value crosses the VAT threshold; it must 

intimate the Direct seller/Distributor to pay the VAT;

7. A Direct Selling entity shall not:

a) Use misleading, deceptive or unfair recruiting practices, including 

misrepresentation of actual or potential sales or earnings, in their 

interaction with prospective or existing direct sellers;

b) Make any factual representation to a prospective direct seller that cannot 

be verified or make any promise that cannot be fulfilled;

c) Present any advantages of direct selling to any prospective direct seller in 

a false or deceptive manner;

d) Make or cause, or permit to be made, any representation relating to its 

direct selling business, including remuneration system and agreement 

between itself and the direct seller, or to the goods or services being sold 

by itself or by the direct seller which is false or misleading;

e) Engage in, or cause or permit, any conduct that is misleading or likely to 

mislead with regard to any material particulars relating to its direct selling 

business, including remuneration system and agreement between itself 

and the direct seller, or to the goods or services being sold by itself or by 

the direct seller;

f) Use, or cause or permit to be used, fraud, coercion, harassment, or 

unconscionable or unlawful means in promoting its direct selling practice,   

गुणवत्ता प्रमाणपत्र, मूल्य, पूर्ण आय योजना, प्रत्यक्ष विक्रेता के साथ अनुबंध की शर्तें

और प्रत्यक्ष विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र।

वेबसाइट में उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए जगह होनी चाहिए और होनी चाहिए

सुनिश्चित करें कि ऐसी शिकायतें करने के 45 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान किया जाता है;

5. यह सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं को उनके आवधिक खाते / संबंधित जानकारी प्रदान करेगा,

जैसा लागू हो, बिक्री, खरीद, कमाई का विवरण, कमीशन, बोनस और

अन्य प्रासंगिक डेटा, प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ समझौते के अनुसार। सभी

वित्तीय देय राशि का भुगतान किया जाएगा और व्यावसायिक रूप से की गई कोई रोक-टोक

उचित तरीके से;

6. यह अपने सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं / वितरकों की खरीद के मूल्य की निगरानी a . पर करेगा

मासिक आधार पर और एक बार खरीद मूल्य वैट सीमा को पार कर जाता है; यह जरुरी है

प्रत्यक्ष विक्रेता/वितरक को वैट का भुगतान करने के लिए सूचित करना;

7. एक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था यह नहीं करेगी:

a) भ्रामक, भ्रामक या अनुचित भर्ती प्रथाओं का उपयोग करें, जिनमें शामिल हैं:

वास्तविक या संभावित बिक्री या कमाई की गलत बयानी, उनके

संभावित या मौजूदा प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ बातचीत;

बी) संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को कोई तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व करना जो नहीं कर सकता

सत्यापित किया जाना या कोई वादा करना जो पूरा नहीं किया जा सकता है;

सी) किसी भी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री के किसी भी लाभ को प्रस्तुत करें

एक झूठा या भ्रामक तरीका;

घ) इसके संबंध में कोई अभ्यावेदन बनाना या कारण देना या करने की अनुमति देना

पारिश्रमिक प्रणाली और समझौते सहित प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय

स्वयं और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच, या बेची जा रही वस्तुओं या सेवाओं के लिए

स्वयं या प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा जो झूठा या भ्रामक है;

ई) भ्रामक या संभावित किसी भी आचरण में शामिल होना, या कारण या अनुमति देना

इसकी प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित किसी भी भौतिक विवरण के संबंध में गुमराह करना

व्यापार, जिसमें पारिश्रमिक प्रणाली और आपस में समझौता शामिल है

और प्रत्यक्ष विक्रेता, या माल या सेवाओं को स्वयं या द्वारा बेचा जा रहा है

प्रत्यक्ष विक्रेता;

च) उपयोग, या कारण या उपयोग करने की अनुमति, धोखाधड़ी, जबरदस्ती, उत्पीड़न, या

अपने प्रत्यक्ष बिक्री अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अचेतन या गैरकानूनी साधन,

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 including remuneration system and agreement between itself and the 

direct seller, or to the goods or services being sold by itself or by the direct 

seller;

g) Require its direct sellers to provide any benefit, including entry fees and 

renewal fees or to purchase any sales demonstration equipment or 

material in order to participate in its direct selling operations;

h) Provide any benefit to any person for the introduction or recruitment of one 

or more persons as direct sellers;

i) Require the direct sellers to pay any money by way of minimum monthly 

subscription or renewal charges;

8. Notwithstanding the distribution system adopted by a direct selling entity, the 

Direct Selling Entity shall be responsible for compliance of these Guidelines by 

any member of its network of direct selling, whether such member is appointed 

directly or indirectly by the Direct Selling Entity.

Clause 4: Conditions for Direct Selling contract between Direct 

Seller/Distributor and Direct Selling Entity.

1. Every Direct Selling entity shall execute a contract agreement, whether directly or 

indirectly, with Direct Sellers before enrolment:

a) The Agreement shall be provided in a manner consistent with Section 10 

of the Indian Contract Act, 1872;

b) In addition to the rights and obligations of parties to this agreement under 

these guidelines or any other law in force, parties shall have rights and 

obligations that are coextensive with rights and obligations of parties 

under the Indian Contract Act, 1872;

2. The agreement shall be made in writing, describing the material terms of 

participation and shall:

a) Not compel or induce the direct seller to purchase goods or services in an 

amount that exceeds an amount that can be expected to be sold to 

consumers within a reasonable period of time; 

पारिश्रमिक प्रणाली और अपने और के बीच समझौता सहित

प्रत्यक्ष विक्रेता, या स्वयं द्वारा या प्रत्यक्ष द्वारा बेची जा रही वस्तुओं या सेवाओं के लिए

विक्रेता;

छ) अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं को प्रवेश शुल्क सहित कोई भी लाभ प्रदान करने की आवश्यकता है और

नवीनीकरण शुल्क या कोई बिक्री प्रदर्शन उपकरण खरीदने के लिए या

अपने प्रत्यक्ष बिक्री कार्यों में भाग लेने के लिए सामग्री;

ज) किसी व्यक्ति को परिचय या भर्ती के लिए कोई लाभ प्रदान करें

या अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में;

i) प्रत्यक्ष विक्रेताओं को न्यूनतम मासिक के रूप में किसी भी पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता है

सदस्यता या नवीनीकरण शुल्क;

8. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा अपनाई गई वितरण प्रणाली के बावजूद,

डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी:

प्रत्यक्ष बिक्री के अपने नेटवर्क का कोई सदस्य, चाहे ऐसा सदस्य नियुक्त किया गया हो

डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।

क्लॉज 4: डायरेक्ट . के बीच डायरेक्ट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें

विक्रेता/वितरक और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई।

1. प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग इकाई एक अनुबंध समझौते को निष्पादित करेगी, चाहे सीधे या

अप्रत्यक्ष रूप से, नामांकन से पहले प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ:

a) अनुबंध को धारा 10 . के अनुरूप तरीके से प्रदान किया जाएगा

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के;

बी) इस समझौते के तहत पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों के अलावा

ये दिशानिर्देश या कोई अन्य कानून लागू है, पार्टियों के पास अधिकार होंगे और

दायित्वों जो पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों के साथ सह-विस्तृत हैं

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत;

2. समझौता लिखित रूप में किया जाएगा, जिसमें की भौतिक शर्तों का वर्णन किया जाएगा

भागीदारी और करेंगे:

ए) प्रत्यक्ष विक्रेता को सामान या सेवाओं को खरीदने के लिए मजबूर या प्रेरित नहीं करना

वह राशि जो उस राशि से अधिक है जिसे बेचे जाने की उम्मीद की जा सकती है

उपभोक्ताओं को उचित समय के भीतर;

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b) Allow or provide the direct seller a reasonable cooling-off period in which 

to cancel participation and receive a refund for goods or services 

purchased;

c) Allow for the termination of contract, with reasonable notice, in such 

instances and on such terms where a direct seller is found to have made 

no sales of goods or services for a period of up to two years since the 

contract was entered into, or since the date of the last sale made by the 

direct seller;

d) Allow or provide for a buy-back or repurchase policy for currently 

marketable goods or services sold to the direct seller at the said direct 

seller‟s request at reasonable terms

Clause 5: Certain obligations of Direct Sellers

1. Direct Seller engaged in direct selling should carry their identity card and not visit 

the customer‟s premises without prior appointment/approval;

2. At the initiation of a sales representation, without request, truthfully and clearly 

identify themselves, the identity of the direct selling entity, the nature of the 

goods or services sold and the purpose of the solicitation to the prospective 

consumer;

3. Offer a prospective consumer accurate and complete explanations and 

demonstrations of goods and services, prices, credit terms, terms of payment, 

return policies, terms of guarantee, after-sales service;

4. Provide the following information to the prospect / consumers at the time of sale, 

namely:

a) Name, address, registration number or enrollment number, identity proof 

and telephone number of the direct seller and details of direct selling 

entity;

b) A description of the goods or services to be supplied;

c) Explain to the consumer about the goods return policy of the company in 

the details before the transaction;

 बी) प्रत्यक्ष विक्रेता को एक उचित कूलिंग-ऑफ अवधि की अनुमति दें या प्रदान करें जिसमें

भागीदारी रद्द करने और वस्तुओं या सेवाओं के लिए धनवापसी प्राप्त करने के लिए

खरीदा;

ग) ऐसे में उचित नोटिस के साथ अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति दें

उदाहरण और ऐसी शर्तों पर जहां एक प्रत्यक्ष विक्रेता को बनाया गया पाया जाता है

के बाद से दो साल तक की अवधि के लिए माल या सेवाओं की कोई बिक्री नहीं

अनुबंध में प्रवेश किया गया था, या उसके द्वारा की गई अंतिम बिक्री की तारीख से

प्रत्यक्ष विक्रेता;

डी) वर्तमान में बाय-बैक या पुनर्खरीद नीति की अनुमति दें या प्रदान करें

उक्त प्रत्यक्ष पर प्रत्यक्ष विक्रेता को बेचे जाने वाले विपणन योग्य सामान या सेवाएं

उचित शर्तों पर विक्रेता का अनुरोध

खंड 5: प्रत्यक्ष विक्रेताओं के कुछ दायित्व

1. डायरेक्ट सेलिंग में लगे डायरेक्ट सेलर को अपना पहचान पत्र साथ रखना चाहिए न कि विजिट करना चाहिए

पूर्व नियुक्ति/अनुमोदन के बिना ग्राहक का परिसर;

2. बिक्री प्रतिनिधित्व की शुरुआत में, अनुरोध के बिना, सच्चाई और स्पष्ट रूप से

खुद की पहचान, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की पहचान, की प्रकृति

बेचे गए सामान या सेवाएं और संभावित को याचना का उद्देश्य

उपभोक्ता;

3. एक संभावित उपभोक्ता को सटीक और पूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करें और

वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन, मूल्य, ऋण शर्तें, भुगतान की शर्तें,

वापसी नीतियां, गारंटी की शर्तें, बिक्री के बाद सेवा;

4. बिक्री के समय संभावित/उपभोक्ताओं को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें,

अर्थात्:

क) नाम, पता, पंजीकरण संख्या या नामांकन संख्या, पहचान प्रमाण

और प्रत्यक्ष विक्रेता का टेलीफोन नंबर और प्रत्यक्ष बिक्री का विवरण

कंपनी;

बी) आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं का विवरण;

सी) उपभोक्ता को कंपनी की माल वापसी नीति के बारे में समझाएं

लेनदेन से पहले विवरण;

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d) The Order date, the total amount to be paid by the consumer along with 

the bill and receipt;

e) Time and place for inspection of the sample and delivery of good;

f) Information of his/her rights to cancel the order and / or to return the 

product in saleable condition and avail full refund on sums paid;

g) Details regarding the complaint redressal mechanism;

5. A direct seller shall keep proper book of accounts stating the details of the 

products, price, tax and the quantity and such other details in respect of the 

goods sold by him/her, in such form as per applicable law.

6. A direct seller shall not:

a) Use misleading, deceptive and / or unfair trade practices;

b) Use misleading, false, deceptive, and / or unfair recruiting practices, 

including misrepresentation of actual or potential sales or earnings and 

advantages of Direct Selling to any prospective direct seller, in their 

interaction with prospective direct sellers;

c) Make any factual representation to a prospective direct seller that cannot 

be verified or make any promise that cannot be fulfilled;

d) Present any advantages of Direct Selling to any prospective direct seller in 

a false and / or a deceptive manner;

e) Knowingly make, omit, engage, or cause, or permit to be made, any 

representation relating to the Direct Selling operation, including 

remuneration system and agreement between the Direct Selling entity and 

the direct seller, or the goods and / or services being sold by such direct 

seller which is false and / or misleading;

f) Require or encourage direct sellers recruited by the first mentioned direct 

seller to purchase goods and / or services in unreasonably large amounts;

g) Provide any literature and / or training material not restricted to collateral 

issued by the Direct Selling entity, to a prospective and / or existing direct 

sellers both within and outside the parent Direct Selling entity, which has 

not been approved by the parent Direct Selling entity; 

d) ऑर्डर की तारीख, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि के साथ-साथ

बिल और रसीद;

ई) नमूने के निरीक्षण और माल की डिलीवरी के लिए समय और स्थान;

च) आदेश को रद्द करने और / या वापस करने के उसके अधिकारों की जानकारी

बिक्री योग्य स्थिति में उत्पाद और भुगतान की गई राशि पर पूर्ण वापसी का लाभ उठाएं;

छ) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विवरण;

5. एक प्रत्यक्ष विक्रेता का विवरण बताते हुए खातों की उचित बही रखेगा

के संबंध में उत्पाद, मूल्य, कर और मात्रा और ऐसे अन्य विवरण

उसके द्वारा बेचा गया माल, लागू कानून के अनुसार ऐसे रूप में।

6. एक प्रत्यक्ष विक्रेता नहीं करेगा:

क) भ्रामक, कपटपूर्ण और/या अनुचित व्यापार व्यवहारों का प्रयोग करें;

बी) भ्रामक, झूठी, भ्रामक, और / या अनुचित भर्ती प्रथाओं का प्रयोग करें,

वास्तविक या संभावित बिक्री या कमाई की गलत बयानी सहित और

किसी भी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री के लाभ, उनके

संभावित प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ बातचीत;

सी) संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को कोई तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व करना जो नहीं कर सकता

सत्यापित किया जाना या कोई वादा करना जो पूरा नहीं किया जा सकता है;

डी) किसी भी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री के किसी भी लाभ को प्रस्तुत करें

एक झूठा और / या एक भ्रामक तरीके से;

ई) जानबूझकर बनाना, छोड़ना, संलग्न करना, या कारण बनाना, या बनाने की अनुमति देना, कोई भी

प्रत्यक्ष बिक्री संचालन से संबंधित प्रतिनिधित्व, जिसमें शामिल हैं

पारिश्रमिक प्रणाली और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के बीच समझौता और

प्रत्यक्ष विक्रेता, या ऐसे प्रत्यक्ष द्वारा बेचे जा रहे सामान और/या सेवाएं

विक्रेता जो झूठा और/या भ्रामक है;

च) पहले उल्लिखित प्रत्यक्ष द्वारा भर्ती किए गए प्रत्यक्ष विक्रेताओं की आवश्यकता या प्रोत्साहित करना

विक्रेता अनुचित रूप से बड़ी मात्रा में सामान और / या सेवाओं की खरीद करता है;

छ) कोई भी साहित्य और/या प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करें जो संपार्श्विक तक सीमित न हो

प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा एक संभावित और / या मौजूदा प्रत्यक्ष को जारी किया गया

पैरेंट डायरेक्ट सेलिंग इकाई के भीतर और बाहर विक्रेता, जिसके पास

मूल प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा अनुमोदित नहीं;

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h) Require prospective or existing direct sellers to purchase any literature or 

training materials or sales demonstration equipment.

Clause 6: Relationship between Direct Selling Entity and Direct Seller

1.1The relationship between Direct Selling entity and Direct Seller shall be 

determined as per the written agreement between the parties which 

shall contain the rights and obligations that are expressly provided as 

conditions for the conduct of Direct Selling business as well as provide 

for the obligation of the direct selling entity and the direct seller in terms 

of these guidelines;

1.2All other rights and obligations shall be determined as per the express 

terms of written agreement between a Direct Selling entity and Direct 

Seller;

2. The Direct Selling entity will be liable for grievances arising out of sale of 

products, services or business opportunity by its Direct Sellers;

3. It will be the responsibility of the Direct Selling entity to monitor and 

control the practices/methods adopted by the Direct Sellers;

Clause 7: Conduct for the Protection of Consumer

1. Direct Sellers and Direct Selling Entity shall take appropriate steps to ensure the 

protection of all private information provided by a consumer;

2. Direct Sellers and Direct Selling Entity shall be guided by the provision of the 

Consumer Protection Act 1986;

3. All complaints received over phone, email, website, post and walk-in should have 

a complaint number for tracing and tracking the complaint and record time taken 

for redressal;

4. Every Direct Selling company shall constitute a Grievance Redressal Committee 

whose composition, nature of responsibilities shall include but not limited to:

a) The Grievance Redressal Committee shall consist of at least three officers 

of the Direct Selling entity; 

ज) किसी साहित्य को खरीदने के लिए संभावित या मौजूदा प्रत्यक्ष विक्रेताओं की आवश्यकता है या

प्रशिक्षण सामग्री या बिक्री प्रदर्शन उपकरण।

क्लॉज 6: डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर के बीच संबंध

1.1 डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर के बीच संबंध इस प्रकार होंगे:

पार्टियों के बीच लिखित समझौते के अनुसार निर्धारित किया जाता है जो

अधिकारों और दायित्वों को शामिल करेगा जो स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं

प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय के संचालन के साथ-साथ प्रदान करने के लिए शर्तें

प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेता के दायित्व के लिए

इन दिशानिर्देशों में से;

1.2 अन्य सभी अधिकार और दायित्व एक्सप्रेस के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे

डायरेक्ट सेलिंग इकाई और डायरेक्ट के बीच लिखित समझौते की शर्तें

विक्रेता;

2. प्रत्यक्ष बिक्री संस्था की बिक्री से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के लिए उत्तरदायी होगी

इसके प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा उत्पादों, सेवाओं या व्यवसाय के अवसर;

3. यह प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की निगरानी करने की जिम्मेदारी होगी और

प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा अपनाई गई पद्धतियों/पद्धतियों को नियंत्रित करना;

खंड 7: उपभोक्ता के संरक्षण के लिए आचरण

1. डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे कि

उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गई सभी निजी सूचनाओं की सुरक्षा;

2. डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रावधान द्वारा निर्देशित होंगे

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986;

3. फोन, ईमेल, वेबसाइट, पोस्ट और वॉक-इन पर प्राप्त सभी शिकायतों में होना चाहिए

शिकायत का पता लगाने और उस पर नज़र रखने के लिए एक शिकायत संख्या और लिया गया रिकॉर्ड समय

निवारण के लिए;

4. प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक शिकायत निवारण समिति का गठन करेगी

जिनकी संरचना, जिम्मेदारियों की प्रकृति में शामिल होंगे लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क) शिकायत निवारण समिति में कम से कम तीन अधिकारी शामिल होंगे

प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का;

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b) The Grievance Redressal Committee shall address complaints and inform 

complainants of any action taken;

c) Complaints may be made by any member of the general public against a 

Direct Seller of the company, an employee or any other officer of the 

entity;

d) All such grievances will be resolved directly by the Direct Selling Entity;

5. The direct selling entity shall provide information to the consumer upon purchase 

which shall contain:

(a) the name of the purchaser and seller;

(b) the delivery date of goods or services;

(c) procedures for returning the goods; and

(d) warranty of the goods and exchange / replacement of goods in case of defect.

Provided that no Direct Seller shall, in pursuance of a sale, make any claim that 

is not consistent with claims authorized by the Direct Selling Entity. 

6. Any person who sells or offers for sale, including on an e-commerce platform / 

marketplace, any product or service of a Direct Selling Entity must have prior 

written consent from the respective Direct Selling Entity in order to undertake or 

solicit such sale or offer.

Clause 8: Prohibition of Pyramid Scheme & Money Circulation 

Scheme

1. No person or entity shall promote a Pyramid Scheme, as defined in Clause 1(11)

or enroll any person to such scheme or participate in such arrangement in any 

manner whatsoever in the garb of doing Direct Selling business.

2. No person or entity will participate in Money Circulation Scheme, as defined in 

Clause 1(12) in the garb of Direct Selling of Business Opportunities. 

बी) शिकायत निवारण समिति शिकायतों का समाधान करेगी और सूचित करेगी

किसी भी कार्रवाई की शिकायतकर्ता;

सी) आम जनता के किसी भी सदस्य द्वारा शिकायत की जा सकती है a

कंपनी का डायरेक्ट सेलर, कोई कर्मचारी या कंपनी का कोई अन्य अधिकारी

कंपनी;

d) ऐसी सभी शिकायतों का समाधान प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा सीधे किया जाएगा;

5. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई खरीद पर उपभोक्ता को जानकारी प्रदान करेगी

जिसमें शामिल होगा:

(ए) क्रेता और विक्रेता का नाम;

(बी) माल या सेवाओं की डिलीवरी की तारीख;

(सी) माल वापस करने की प्रक्रिया; तथा

(डी) माल की वारंटी और खराबी के मामले में माल का विनिमय / प्रतिस्थापन।

बशर्ते कि कोई भी प्रत्यक्ष विक्रेता बिक्री के अनुसरण में ऐसा कोई दावा नहीं करेगा कि

डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी द्वारा अधिकृत दावों के अनुरूप नहीं है।

6. कोई भी व्यक्ति जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री करता है या बिक्री की पेशकश करता है /

मार्केटप्लेस, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के किसी भी उत्पाद या सेवा के पास पहले होना चाहिए

संबंधित डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी से लिखित सहमति लेने के लिए या

ऐसी बिक्री या प्रस्ताव मांगना।

खंड 8: पिरामिड योजना और धन संचलन का निषेध

योजना

1. कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी पिरामिड योजना को बढ़ावा नहीं देगी, जैसा कि खंड 1(11) में परिभाषित किया गया है

या किसी व्यक्ति को ऐसी योजना में नामांकित करें या किसी में ऐसी व्यवस्था में भाग लें

डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने की आड़ में जो भी हो।

2. कोई भी व्यक्ति या संस्था मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग नहीं लेगी, जैसा कि परिभाषित किया गया है:

व्यापार के अवसरों की प्रत्यक्ष बिक्री की आड़ में खंड 1(12)

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 Clause 9: Appointment of Monitoring Authority

1. The Nodal department to deal with the issues related to Direct Selling will be 

Department of Consumer Affairs at the Union and the respective State 

Governments in the States;

2. The State Governments will also set up a mechanism to monitor/supervise the 

activities of Direct Sellers, Direct Selling Entity regarding compliance of the 

guidelines for Direct Selling;

3. Any direct selling entity conducting direct selling activities shall submit an 

undertaking to the Department of Consumer Affairs, stating that it is in 

compliance with these guidelines and shall also provide such details of its 

incorporation and other business details as may be notified from time to time.

End of noteखंड 9: निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति

1. डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए नोडल विभाग होगा

संघ और संबंधित राज्य में उपभोक्ता मामले विभा

राज्यों में सरकारें

2. राज्य सरकारें निगरानी/पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र भी स्थापित करें

के अनुपालन के संबंध में डायरेक्ट सेलर्स, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की गतिविधियाँ

प्रत्यक्ष बिक्री के लिए दिशानिर्दे

3. प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों का संचालन करने वाली कोई भी प्रत्यक्ष बिक्री संस्था निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी

उपभोक्ता मामलों के विभाग को उपक्रम, यह बताते हुए कि यह में है

इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा और इसके बारे में ऐसे विवरण भी प्रदान करे

निगमन और अन्य व्यावसायिक विवरण जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है

***नोट का अंत***।गा:श;गी;ग

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